किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, खाद, ट्रेक्टर और मशीन के दामों में होगी कमी GST की दरों में 12% से 5 % की कमी का प्रस्ताव आया

किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है | खाद और विभिन्न कृषि यंत्र जो खेती के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, उनके दाम घट सकते हैं | किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, खाद, ट्रेक्टर और मशीन के दामों में होगी कमी GST की दरों में 12% से 5 % की कमी का प्रस्ताव आया

किसानों को होने वाले लाभ

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की आय व उत्पादन लागत पर खाद (Fertilizers) और कृषि मशीनरी (ट्रेक्टर एवं उपकरण) का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाल ही में सरकार ने इन पर GST की दरों में कमी करके किसानों को सीधा लाभ पहुँचाने का काम किया है। किसान खाद और कृषि यंत्रों पर होने वाले खर्च को अब बचा पाएंगे | कृषि मशीनरी, बागवानी मशीन, हार्वेस्टर, थ्रेशिंग मल्चिंग, कम्पोस्टिंग मशीन पर पहले की तुलना से कम दामों पर मिलेगे |

अगर खाद और मशीनों पर लगने वाले टैक्स में कमी आती है तो इससे अर्थव्यस्था को मजबूती मिलेगी, तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत gst में कमी हो सकती है |

कृषि उपकरणों पर GST में कमी

  • अभी तक कृषि उपकरणों पर 12% GST लगाया जाता है।
  • प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 5% किया जाए
  • इसका सीधा फायदा यह होगा कि ट्रैक्टर, फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, ड्रिप इरिगेशन नोज़ल्स, स्प्रिंकलर जैसे उपकरण अब किसानों को सस्ते दाम पर मिलेंगे।

खाद बनाने में उपयोग होने वाले रसायनों पर GST में कमी

  • फिलहाल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर 18% GST लगता है।
  • प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 5% किया जाए
  • इससे खाद बनाने की लागत घटेगी और बाजार में सस्ती खाद उपलब्ध होगी।

ट्रैक्टर और उससे जुड़ी वस्तुओं पर राहत

  • ट्रैक्टर किसानों की खेती का मुख्य आधार है।
  • काउंसिल ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन पर 18% GST घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है।
  • इसका मतलब है कि अब ट्रैक्टर खरीदना और उसका रखरखाव दोनों सस्ते होंगे।

माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर राहत

  • खेती में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बड़ी भूमिका होती है।
  • फिलहाल इन पर 12% GST है।
  • प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 5% किया जाए, जिससे किसानों को खाद और पोषक तत्व सस्ते मिलेंगे।

खेती के आलावा इन चीजों पर भी होगा लाभ

हस्तशिल्प, संगमरमर,ग्रेनाइट ब्लाक,और मध्यवर्ती चमड़े के सामान पर 12 % से घटकर 5% की gst दर से कर लगाया जायेगा |

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