खेत तारबंदी / फेंसिंग योजना M.P.
किसानों की फसलों एवं बागानों को आवारा पशुओ से बचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है | कभी कभी तो आवारा पशुओ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है | इन्ही परेशानियों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार किसानो के लिए “खेत तारबंदी योजना” लेकर आई है |
खेतों पर तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान
फसलों को आवारा पशुओं से एवं जंगली जानवरों (नील गाय , जंगली सूअर आदि ) से बचाने के लिए किसानो को तार बंदी के लिए एक लाख पचास हज़ार / 50% का अनुदान दे रही है |
योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को उद्यान विभाग के द्वारा आवेदन करना होगा |
उद्यान / हार्टिकल्चर विभाग की तारबंदी योजना
सरकार द्वारा चलायी जा रही “राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम” योजना के अंतर्गत उद्यान फसल को लगाने वाले किसानो को खेत की सुरक्षा के लिए खेत के चारो ओर तार बंधी के लिए अनुदान मिलेगा | इससे जाली पर लगने वाले खर्च का आधा खर्च राज्य सरकार के द्वारा दिया जायेगा |
जाली लगाने का खर्च 300 रूपए रनिंग मीटर आता है | यानि 1000 रनिंग मीटर तार पर खर्च लगभग तीन लाख रूपए आता है इसमें डेढ़ लाख रूपए राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में हितग्राही को देगी | बाकि का डेढ़ लाख कृषक अंश राशि किसान को देनी होगी |
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा | आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- बी -1 ,/ खसरा
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
जैसे आवश्यक दस्तावेज की जरुरत पड़ेगी |
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी , किसानो का चयन लोटरी के माध्यम से किया जायेगा |अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लाक या जिले के उद्यानिकी विभाग के सीधे संपर्क कर सकते हैं |
योजना के लाभ
इस योजना का लाभ किसानों को सीधे तौ पर मिलेगा जैसे कि –
- पहला तो सीधे तौर पर खरीदी में भारी छूट मिलेगी |
- जानवरों से फसलो की रक्षा होगी |
- फसल नुकसान से बचेगी |
- किसानो की आय में वृद्धि होगी |