पैडी ट्रांस्प्लान्टर मशीन पर 2 लाख की छूट |किराए पर भी चला कर कमा रहे है अतिरिक्त आमदनी

कृषि कार्य को सरल और सुगम बनाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा किसानों को धान का रोपा लगाने वाली मशीन पर 50% तक की छूट दिया जा रहा है | जिससे कम समय पर और बहुत ही कम मजदूरो से धान की रोपाई हो जाती है | वहीँ दूसरी ओर किसान इसे किराए पर चला कर अतिरिक्त आमदनी भी कर रहें हैं |

खेती में आधुनिक मशीनरी करण होने के कारण खेती किसानी के काम समय पर हो जातें हैं ,वहीँ दूसरी ओर खेती की लगत भी कम हो जाती है , और उत्पादन में भी इजाफा होता है | जिसको देखते हुए शासन द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओ के तहत कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जा रहा है |

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा भी किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर भारी छूट दिया जा रहा है |

मशीन से धान लगवाने के फायदे -

किसानों के द्वारा बताया गया कि पैडी ट्रांस्प्लान्टर की सहायता से धान लगाने का काम काफी तेजी और आसान हो जाता है | इसके उपयोग से धान की रोपाई निश्चित दूरी पर होती है , जिसके कारण कृषि कार्य जैसे निराई-गुराई, खाद और दवा डालने का कार्य करने में आसानी होती है |

पौधे के बीच में स्थान अधिक होने के कारण रोग तथा कीट का प्रकोप कम हो जाता है | पौधों का विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है | मजदूरों पर से निर्भरता घटी है जिसके कारण लगत कम आती है | 

अतिरिक्त आमदनी का साधन -

मशीन के द्वारा कार्य करने से बहुत ही जल्द धान की रोपाई हो जाती है, जिससे किसान अपनी खेती के साथ साथ में दूसरों के यहाँ पर मशीन को किराए पर चला कर अतिरिक्त आमदनी का साधन बना सकता है |

पैडी ट्रांस्प्लान्टर मशीन के द्वारा एक दिन में 3-4 एकर में धान की रोपाई हो जाती है | और 1 एकर में लगभग 3500 रूपए के हिसाब से अतिरिक्त आमदनी कम सकता है |

पैडी ट्रांस्प्लान्टर मशीन पर सब्सिडी -

इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे व श्रमिक किसान व महिलाओं को राइस ट्रांसप्लांटर की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। वहीं अन्य वर्गों के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 6.50 लाख रुपए तक हो सकता है। किसानों को यह सब्सिडी 8 पंक्तियों से ऊपर वाले राइस ट्रांसप्लांटर पर दी जा रही है। बता दें कि यह राइस ट्रांसप्लांटर मशीन पंक्तियों के अनुसार आती है जिन पर उसी के अनुरूप सब्सिडी दी जाती है, जो इस प्रकार से है-

  • चार पक्तियों वाले वॉकबैक प्रकार के सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे व श्रमिक किसान व महिलाओं को 1.50 लाख रुपए तथा अन्य वर्ग के किसानों को 1.20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
  • चार से लेकर 8 पंक्तियों तक के सेल्फ-प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे व श्रमिक किसान व महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तथा अन्य वर्ग के किसानों को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।

आवेदन कहाँ से करें -

मद्यप्रदेश में पैडी ट्रांस्प्लान्टर या किसी भी कृषि यंत्र का आवेदन करने के लिए https://dbt.mpdage.org  पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं |

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज -

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड |
  • आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड |
  • किसान का निवास प्रमाण-पत्र |
  • किसान का आय प्रमाण-पत्र |
  • खेत के खसरा / खतौनी |
  • बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी |
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो |
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
  • आवेदन के समय लगने वाला बैंक डी.डी.(डिमांड ड्राफ्ट)

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